होम लोन लेने वालों के लिए टैक्स छूट हमेशा से एक बड़ा आकर्षण रही है। 2025 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) के बाद से लाखों होम लोन धारकों के मन में यह सवाल है कि क्या अब भी होम लोन पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा? खासकर तब, जब नई व्यवस्था में कई पुराने डिडक्शन खत्म कर दिए गए हैं। ताजा बजट और वित्त मंत्रालय के निर्णयों के बाद होम लोन पर टैक्स छूट को लेकर कुछ अहम अपडेट सामने आए हैं, जो आपके लिए राहत की खबर हो सकती है।
अगर आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से होम लोन चुका रहे हैं, तो जान लें कि टैक्स छूट की शर्तें, लिमिट और प्रक्रिया में बदलाव आया है। अब यह छूट आपके टैक्स सिस्टम के चुनाव, प्रॉपर्टी के उपयोग (स्व-निवास या किराए पर), और आपकी सालाना आय पर निर्भर करती है। आइए, जानते हैं नए टैक्स सिस्टम में होम लोन पर टैक्स छूट की पूरी डिटेल, कितना फायदा मिलेगा, और किसे क्या चुनना चाहिए।
Home Loan Tax Exemption 2025
बिंदु | पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Regime) | नई टैक्स व्यवस्था (New Regime) |
---|---|---|
खुद के रहने वाले घर पर ब्याज छूट | सेक्शन 24(b) के तहत ₹2 लाख तक ब्याज पर छूट | फिलहाल कोई छूट नहीं (ICAI ने छूट की सिफारिश की है) |
किराए पर दिए घर पर ब्याज छूट | ब्याज की पूरी रकम पर छूट, लिमिट नहीं | किराये से होने वाली आमदनी तक ब्याज छूट, लिमिट तय नहीं |
प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट | सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक छूट | कोई छूट नहीं |
स्टैंडर्ड डिडक्शन | ₹50,000 | ₹75,000 (सैलरीड क्लास के लिए) |
HRA, अन्य डिडक्शन | उपलब्ध | उपलब्ध नहीं |
टैक्स छूट चुनने का विकल्प | टैक्सपेयर्स के पास विकल्प | डिफॉल्ट रूप से लागू, लेकिन पुरानी व्यवस्था चुन सकते हैं |
नए टैक्स सिस्टम में होम लोन पर टैक्स छूट – क्या है स्थिति?
1. खुद के रहने वाले घर पर ब्याज छूट
- पुरानी टैक्स व्यवस्था:
खुद के रहने के लिए खरीदे गए घर के होम लोन पर सेक्शन 24(b) के तहत सालाना ₹2 लाख तक ब्याज की छूट मिलती है। प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C में ₹1.5 लाख तक छूट मिलती है। - नई टैक्स व्यवस्था:
खुद के रहने वाले घर के लिए अब कोई ब्याज या प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट नहीं मिलती। यानी अगर आप New Tax Regime चुनते हैं, तो इन दोनों डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। ICAI (Institute of Chartered Accountants of India) ने सरकार से सिफारिश की है कि नई व्यवस्था में भी कम से कम ₹2 लाख तक ब्याज पर छूट दी जाए, लेकिन फिलहाल यह लागू नहीं है।
2. किराए पर दिए गए घर पर ब्याज छूट
- पुरानी व्यवस्था:
अगर आपने घर को किराए पर दे रखा है, तो होम लोन के ब्याज की पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाती है। इसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन किराए से होने वाली आमदनी के साथ ही इसे अडजस्ट किया जाता है। - नई व्यवस्था:
New Tax Regime में भी किराए पर दी गई संपत्ति के लिए कुछ रियायत मिलती है। यहां भी ब्याज की छूट लिमिटेड नहीं है, लेकिन आप इस नुकसान (loss) को अपनी अन्य आमदनी के साथ अडजस्ट या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते।
3. प्रिंसिपल अमाउंट (Section 80C)
- पुरानी व्यवस्था:
होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट मिलती है। - नई व्यवस्था:
New Tax Regime में 80C सहित लगभग सभी डिडक्शन खत्म कर दिए गए हैं। यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई छूट नहीं।
किसे क्या चुनना चाहिए? – पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था
होम लोन टैक्स छूट का गणित – उदाहरण के साथ
इनकम (₹) | डिडक्शन (₹) | HRA (₹) | टैक्सेबल इनकम (₹) | पुरानी स्कीम में टैक्स (₹) | नई स्कीम में टैक्स (₹) |
---|---|---|---|---|---|
12,75,000 | 5,75,000 | 3,82,000 | 3,18,000 | 3,375 | 0 |
13,00,000 | 5,75,000 | 3,90,000 | 3,35,000 | 4,250 | 75,000 |
15,00,000 | 5,75,000 | 4,50,000 | 4,75,000 | 11,250 | 1,05,000 |
20,00,000 | 5,75,000 | 6,00,000 | 8,25,000 | 77,500 | 2,00,000 |
24,00,000 | 5,75,000 | 7,20,000 | 11,05,000 | 1,44,000 | 3,00,000 |
नोट: यह गणना तभी फायदेमंद है जब आप सभी डिडक्शन को पूरी तरह क्लेम कर पाएं।
ICAI और बजट 2025 की सिफारिशें – क्या बदलाव संभव हैं?
- ICAI ने सरकार को सुझाव दिया है कि नई टैक्स व्यवस्था में भी होम लोन ब्याज पर कम से कम ₹2 लाख तक की छूट दी जाए।
- साथ ही, किराए पर दी गई संपत्ति पर होने वाले नुकसान को अन्य आमदनी के साथ अडजस्ट या 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा दी जाए।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
- शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त रिटर्न फाइल करने का विकल्प देने की भी मांग है।
फिलहाल सरकार ने इन सुझावों पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में होम लोन धारकों को नई व्यवस्था में भी राहत मिल सकती है।
FAQs: होम लोन टैक्स छूट – नए टैक्स सिस्टम में
1. क्या नई टैक्स व्यवस्था में होम लोन पर ब्याज छूट मिलती है?
फिलहाल खुद के रहने वाले घर के लिए कोई छूट नहीं है। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए कुछ छूट है, लेकिन लिमिटेड और सशर्त।
2. क्या प्रिंसिपल अमाउंट (80C) पर छूट मिलेगी?
नई टैक्स व्यवस्था में 80C सहित सभी डिडक्शन खत्म कर दिए गए हैं।
3. क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था चुन सकते हैं?
हाँ, टैक्सपेयर्स के पास पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प है, जिसमें होम लोन पर ब्याज और प्रिंसिपल दोनों पर छूट मिलती है।
4. क्या भविष्य में नई व्यवस्था में छूट मिल सकती है?
ICAI और अन्य संस्थाओं ने सरकार को छूट देने की सिफारिश की है। बजट 2025 या आगे के बजट में बदलाव संभव है।
5. किराए पर दिए गए घर के लिए क्या फायदा है?
नई व्यवस्था में ब्याज की छूट सिर्फ किराए से होने वाली आमदनी तक सीमित है, और उसे अन्य आमदनी से अडजस्ट या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता।
निष्कर्ष
नए टैक्स सिस्टम में होम लोन धारकों के लिए फिलहाल खुद के घर के लिए ब्याज या प्रिंसिपल पर टैक्स छूट नहीं है, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह सुविधा अब भी उपलब्ध है। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए कुछ राहत है, लेकिन सीमित और सशर्त। अगर आप होम लोन पर टैक्स छूट का पूरा फायदा चाहते हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनना बेहतर है। बजट 2025 में ICAI और अन्य संस्थाओं की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में नियमों में बदलाव संभव है। इसलिए, टैक्स फाइलिंग से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।
Disclaimer: यह जानकारी 30 अप्रैल 2025 तक के बजट, सरकारी नोटिफिकेशन और वित्तीय पोर्टल्स पर आधारित है। टैक्स नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। ताजा अपडेट के लिए आयकर विभाग या आधिकारिक पोर्टल्स पर नजर रखें।