हरियाणा के लाखों कच्चे (रॉ) और अनुबंध (Contract) कर्मचारियों के लिए सरकार ने हाल ही में एक बड़ा और राहत भरा आदेश जारी किया है। लंबे समय से नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता को लेकर संघर्ष कर रहे इन कर्मचारियों को अब सरकार की ओर से भरोसा मिला है कि हड़ताल में शामिल होने के बावजूद उनकी नौकरी या सर्विस रिकॉर्ड पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।
खासतौर पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह फैसला बेहद अहम है, क्योंकि इनके लिए हर साल 240 दिन की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करना जरूरी होता है।
सैनी सरकार के इस फैसले के बाद, 20 जुलाई से 3 अगस्त 2023 तक चली हड़ताल में शामिल हुए कर्मचारियों को उन दिनों का वेतन तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह अवधि उनकी सेवा गणना से बाहर नहीं मानी जाएगी। यानी हड़ताल के दिन भी उनकी नौकरी की निरंतरता बनी रहेगी और भविष्य में स्थायी नियुक्ति या सेवानिवृत्ति तक सेवा सुरक्षा पर कोई संकट नहीं आएगा।
सरकार के इस आदेश को न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और कर्मचारी वर्ग सरकार के लिए एक बड़ा वोट बैंक है।
Big News for Contract Workers
बिंदु | विवरण |
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आदेश जारी करने की तारीख | अप्रैल 2025 |
आदेश जारी करने वाला विभाग | मानव संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार |
किन पर लागू | सभी कच्चे (रॉ), अनुबंध, HKRN, बोर्ड-निगम, सरकारी कंपनियों के कर्मचारी |
हड़ताल की अवधि | 20 जुलाई – 3 अगस्त 2023 |
हड़ताल के दिनों का वेतन | नहीं मिलेगा |
सेवा रिकॉर्ड पर असर | कोई नकारात्मक असर नहीं, हड़ताल के दिन सेवा में गिने जाएंगे |
240 दिन सेवा शर्त | हड़ताल के दिन भी 240 दिन की गणना में शामिल होंगे |
सेवा सुरक्षा | 5 साल+ वाले कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित |
आदेश किसे भेजा गया | सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगम प्रमुख, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, SDM, DC आदि |
अनुशासनात्मक कार्रवाई | हड़ताल के दौरान गैरकानूनी गतिविधि छोड़कर कोई कार्रवाई नहीं होगी |
सबसे बड़ा लाभ | HKRN के कर्मचारी, जिनकी 240 दिन की सेवा अधूरी रह सकती थी |
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया | फैसले का स्वागत, वेतन कटौती पर पुनर्विचार की मांग |
आदेश का विस्तार: कर्मचारियों को क्या मिलेगा राहत?
1. सेवा रिकॉर्ड और 240 दिन की शर्त
सरकारी नौकरी में स्थायित्व और नियमितीकरण के लिए हरियाणा में यह शर्त है कि कर्मचारी ने हर साल कम से कम 240 दिन काम किया हो। पहले हड़ताल के दिन इस गणना से बाहर कर दिए जाते थे, जिससे कई बार कर्मचारी नियमित सेवा के दायरे से बाहर हो जाते थे। अब नए आदेश के तहत हड़ताल के दिन भी सेवा में गिने जाएंगे, जिससे उनका रिकॉर्ड निरंतर बना रहेगा।
2. HKRN कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के बैनर तले काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों के लिए यह आदेश वरदान है। इनकी नियुक्ति और सेवा सुरक्षा के लिए 240 दिन की शर्त बेहद अहम है। अब हड़ताल के दिन भी इस गणना में शामिल होंगे, जिससे उनकी नौकरी और भविष्य की स्थिरता बनी रहेगी।
3. वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन नौकरी सुरक्षित
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन सेवा रिकॉर्ड पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। यानी, सिर्फ सेवा की निरंतरता मिलेगी, वेतन कटौती रहेगी।
4. अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं
आदेश में यह भी साफ है कि जब तक कोई कर्मचारी हड़ताल के दौरान गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हुआ है, तब तक उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे कर्मचारियों को भविष्य में नौकरी जाने या सर्विस रिकॉर्ड खराब होने का डर नहीं रहेगा।
5. राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व
राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सैनी सरकार का यह फैसला कर्मचारी हितैषी छवि को मजबूत करता है। सरकार दिखाना चाहती है कि वह कच्चे कर्मचारियों के हक में है और उनकी मांगों को गंभीरता से ले रही है।
आदेश का दायरा और प्रक्रिया
- यह आदेश सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, बोर्ड-निगम, HKRN, विश्वविद्यालयों और हाई कोर्ट के कर्मचारियों पर लागू होगा।
- सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की कॉपी भेज दी गई है, जिससे हर स्तर पर इसका पालन सुनिश्चित हो सके।
- आदेश के मुताबिक, हड़ताल के दिन सेवा रिकॉर्ड से हटाए नहीं जाएंगे, जिससे 240 दिन की न्यूनतम सेवा पूरी मानी जाएगी।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों पर होगी, जिन्होंने हड़ताल के दौरान कोई गैरकानूनी गतिविधि की हो।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे कच्चे कर्मचारियों के मन में स्थायित्व का विश्वास पैदा होगा और भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगेगी। हालांकि, कुछ यूनियनों ने यह भी मांग की है कि वेतन कटौती के फैसले पर भी पुनर्विचार किया जाए, ताकि कर्मचारियों को पूरी राहत मिल सके।
किसे मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?
- HKRN कर्मचारी:
सबसे ज्यादा फायदा उन कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी सेवा 240 दिन की शर्त के कारण अधूरी रह सकती थी। - अन्य अनुबंध कर्मचारी:
बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों, विश्वविद्यालयों और अर्ध-सरकारी संस्थानों में कार्यरत सभी अनुबंध कर्मचारी। - 5 साल+ सेवा वाले:
जिनकी सेवा 5 साल से अधिक हो चुकी है, उनकी नौकरी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रहेगी, बशर्ते हर साल 240 दिन पूरे हों।
भविष्य में क्या उम्मीद?
- सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा को लेकर और भी राहत भरे फैसले लिए जा सकते हैं।
- कर्मचारी संगठनों की मांग है कि वेतन कटौती पर पुनर्विचार हो और सभी कच्चे कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति मिले।
- सरकार का फोकस चुनाव से पहले कर्मचारी वर्ग को साधने और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने पर है।
FAQs: हरियाणा रॉ/अनुबंध कर्मचारियों के लिए नया आदेश
1. नए आदेश का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा?
HKRN और अन्य अनुबंध कर्मचारियों को, जिनकी 240 दिन की सेवा शर्त अधूरी रह सकती थी।
2. क्या हड़ताल के दिन वेतन मिलेगा?
नहीं, वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन सेवा रिकॉर्ड पर असर नहीं पड़ेगा।
3. क्या नौकरी की सुरक्षा रहेगी?
हाँ, सेवा की निरंतरता बनी रहेगी और 5 साल+ सेवा वालों की नौकरी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रहेगी।
4. अनुशासनात्मक कार्रवाई कब होगी?
सिर्फ उन्हीं मामलों में, जब कर्मचारी ने हड़ताल के दौरान कोई गैरकानूनी गतिविधि की हो।
5. आदेश किन-किन पर लागू होगा?
सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, बोर्ड-निगम, HKRN, विश्वविद्यालय और हाई कोर्ट के अनुबंध कर्मचारियों पर।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह नया आदेश राज्य के लाखों कच्चे और अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हड़ताल के दिनों को सेवा रिकॉर्ड में गिनने से अब उनकी नौकरी की निरंतरता बनी रहेगी और भविष्य में स्थायित्व या नियमितीकरण की राह आसान होगी। HKRN के कर्मचारियों के लिए यह फैसला वरदान है, वहीं अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि वेतन कटौती का मुद्दा बरकरार है, लेकिन सरकार ने कर्मचारी हितैषी रुख दिखाया है। आने वाले समय में और भी राहत भरे फैसलों की उम्मीद की जा सकती है। सभी कर्मचारियों को सलाह है कि वे अपने सेवा रिकॉर्ड और आदेश की प्रति संभालकर रखें और किसी भी समस्या के लिए संबंधित विभाग या यूनियन से संपर्क करे
Disclaimer: यह जानकारी अप्रैल 2025 तक के सरकारी आदेश, मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों के बयानों पर आधारित है। नियम, प्रक्रिया और लाभ में समय-समय पर बदलाव संभव हैं। ताजा अपडेट के लिए हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग या अपने विभागीय कार्यालय से संपर्क करें।