भारत में सोना सिर्फ गहनों या निवेश का साधन नहीं, बल्कि परंपरा, सुरक्षा और विरासत का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Income Tax Department ने घर में गोल्ड रखने की सीमा तय कर रखी है? अगर आपके पास तय लिमिट से ज्यादा सोना है और आप उसकी खरीद या विरासत का सबूत नहीं दिखा सकते, तो इनकम टैक्स की रेड या नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।
2025 के नए नियमों के मुताबिक, गोल्ड होल्डिंग पर सख्ती बढ़ गई है। आइए, जानते हैं कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, क्या है Income Tax की लिमिट, और बिना दस्तावेज के कितनी मात्रा तक गोल्ड सुरक्षित है।
Gold Holding Limit in India
कैटेगरी | अधिकतम गोल्ड लिमिट (बिना इनकम प्रूफ) |
---|---|
शादीशुदा महिला | 500 ग्राम |
अविवाहित महिला | 250 ग्राम |
पुरुष (शादीशुदा/अविवाहित) | 100 ग्राम |
Hindu Undivided Family (HUF) | परिवार की इनकम के अनुसार |
Income Tax Rules: गोल्ड रखने पर कौन से नियम लागू होते हैं?
- लिमिट से ज्यादा गोल्ड:
अगर आपके पास ऊपर बताई गई लिमिट से ज्यादा गोल्ड है, तो आपको उसकी खरीद, गिफ्ट या विरासत का पूरा दस्तावेज दिखाना होगा। - इनकम प्रूफ जरूरी:
अगर आप गोल्ड की खरीद के लिए इनकम टैक्स रिटर्न, बिल, गिफ्ट डीड या विरासत के दस्तावेज दिखा सकते हैं, तो किसी भी मात्रा में सोना रखना कानूनी है। - बिना दस्तावेज के लिमिट:
अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम, और पुरुष के लिए 100 ग्राम तक गोल्ड पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। - इनकम टैक्स रेड में क्या होगा?
अगर रेड के समय आपके पास लिमिट से ज्यादा गोल्ड है और आप उसका सोर्स नहीं बता सकते, तो एक्स्ट्रा गोल्ड जब्त हो सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। - गोल्ड की खरीद पर टैक्स:
गोल्ड खरीदते समय 3% GST, कस्टम ड्यूटी और अन्य टैक्स देना जरूरी है। - गोल्ड बेचने पर टैक्स:
2 साल से कम समय में गोल्ड बेचने पर प्रॉफिट आपकी इनकम में जुड़कर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा (Short-Term Capital Gain)।
2 साल से ज्यादा रखने के बाद बेचने पर 20% LTCG टैक्स (Long-Term Capital Gain) + 4% सेस लगेगा, जिसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा।
गोल्ड रखने के दस्तावेज – क्या जरूरी है?
- खरीद का बिल या इनवॉइस
- गिफ्ट डीड (अगर परिवार से गिफ्ट मिला है)
- विरासत के दस्तावेज (Will या Family Settlement)
- इनकम टैक्स रिटर्न में गोल्ड की डिक्लेरेशन
बिना दस्तावेज के गोल्ड रखने पर क्या होगा?
अगर आपके पास दस्तावेज नहीं हैं, तो ऊपर बताई गई लिमिट तक गोल्ड पूरी तरह सुरक्षित है। इनकम टैक्स अधिकारी रेड या जांच के दौरान इस लिमिट तक गोल्ड को जब्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास इससे ज्यादा गोल्ड है और आप उसका सोर्स नहीं बता सकते, तो वह जब्त हो सकता है और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है।
गोल्ड गिफ्ट और विरासत पर टैक्स
- रिश्तेदार से गिफ्ट:
अगर गोल्ड आपको करीबी रिश्तेदार (जैसे माता-पिता, पति/पत्नी, भाई-बहन) से गिफ्ट में मिला है, तो टैक्स नहीं लगेगा। - नॉन-रिलेटिव से गिफ्ट:
अगर किसी गैर-रिश्तेदार से एक वित्त वर्ष में ₹50,000 से ज्यादा का गोल्ड गिफ्ट मिला, तो वह आपकी इनकम मानी जाएगी और टैक्स लगेगा। - विरासत में मिला गोल्ड:
विरासत में मिला गोल्ड टैक्स फ्री है, लेकिन उसे बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
डिजिटल गोल्ड, ETF और SGB पर टैक्स
- डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड:
इन पर भी वही टैक्स नियम लागू हैं – 2 साल से कम में बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 2 साल से ज्यादा में बेचने पर 20% LTCG टैक्स। - Sovereign Gold Bond (SGB):
8 साल तक होल्ड करने पर मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन हर साल मिलने वाले ब्याज पर आपकी इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।
गोल्ड रखने के लिए जरूरी सावधानियां
- गोल्ड की खरीद का बिल हमेशा संभाल कर रखें।
- विरासत या गिफ्ट में मिले गोल्ड का दस्तावेज तैयार रखें।
- इनकम टैक्स रिटर्न में गोल्ड होल्डिंग का सही-सही डिक्लेरेशन करें।
- गोल्ड बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स की जानकारी रखें।
- गोल्ड की सुरक्षा और बीमा पर भी ध्यान दें।
FAQs: Income Tax Gold Limit 2025
1. क्या घर में गोल्ड रखने की कोई लिमिट है?
हां, शादीशुदा महिला – 500 ग्राम, अविवाहित महिला – 250 ग्राम, पुरुष – 100 ग्राम (बिना दस्तावेज के)।
2. अगर मेरे पास लिमिट से ज्यादा गोल्ड है तो?
अगर आपके पास दस्तावेज (बिल, इनकम प्रूफ, गिफ्ट/विरासत) हैं, तो लिमिट से ज्यादा गोल्ड भी रख सकते हैं।
3. रेड में गोल्ड जब्त कब होता है?
अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा गोल्ड है और आप उसका सोर्स नहीं बता सकते, तो एक्स्ट्रा गोल्ड जब्त हो सकता है।
4. गोल्ड बेचने पर कितना टैक्स लगेगा?
2 साल से कम में बेचने पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार, 2 साल से ज्यादा में बेचने पर 20% LTCG टैक्स + 4% सेस।
5. गिफ्ट या विरासत में मिले गोल्ड पर टैक्स?
रिश्तेदार से गिफ्ट या विरासत में मिले गोल्ड पर टैक्स नहीं, लेकिन गैर-रिश्तेदार से ₹50,000 से ज्यादा पर टैक्स लगेगा।
निष्कर्ष
2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गोल्ड होल्डिंग पर सख्ती बढ़ा दी है। बिना दस्तावेज के शादीशुदा महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक गोल्ड रख सकते हैं। इससे ज्यादा गोल्ड रखने के लिए इनकम प्रूफ, बिल या गिफ्ट/विरासत के दस्तावेज जरूरी हैं। गोल्ड बेचने या गिफ्ट में मिलने पर टैक्स नियमों का पालन करें और हर लेन-देन का रिकॉर्ड रखें, ताकि किसी भी जांच या रेड में परेशानी न हो।
Disclaimer: यह जानकारी 5 मई 2025 तक के इनकम टैक्स नियम, CBDT गाइडलाइंस और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। गोल्ड होल्डिंग या टैक्स विवाद में हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें।