आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, हर पैन कार्ड धारक के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, बिना लिंक किए पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपको बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग और अन्य वित्तीय लेनदेन में परेशानी हो सकती है।
आधार-पैन लिंकिंग एक सरल प्रक्रिया है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आइए जानते हैं कैसे आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं और ₹1000 के जुर्माने से बच सकते हैं।
Aadhar Pan Card Linking
बिंदु | विवरण |
---|---|
जुर्माना राशि | ₹1000 (अगर लिंक नहीं किया गया) |
लिंकिंग प्रक्रिया | ऑनलाइन (इनकम टैक्स वेबसाइट या ई-फाइलिंग पोर्टल) |
आवश्यक दस्तावेज | पैन कार्ड, आधार कार्ड |
प्रोसेसिंग टाइम | 48 घंटे (आमतौर पर 1-2 घंटे में हो जाता है) |
स्टेटस चेक | इनकम टैक्स वेबसाइट पर “लिंक आधार स्टेटस” से |
ऑफिशियल वेबसाइट | incometax.gov.in |
अतिरिक्त विकल्प | SMS, ई-फाइलिंग पोर्टल (लॉगिन के बाद) |
पैन-आधार लिंकिंग: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
विधि 1: इनकम टैक्स वेबसाइट पर (बिना लॉगिन के)
- आधिकारिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं
- incometax.gov.in पर जाएं
- पैन-आधार लिंकिंग सेक्शन खोजें
- ‘क्विक लिंक’ या ‘सेवाएं’ टैब के अंतर्गत ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें
- पैन, आधार विवरण और कैप्चा दर्ज करें
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें
- सभी जानकारी की सटीकता दो बार चेक करें
- OTP के साथ सत्यापित करें
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा
- OTP दर्ज करें और “वैलिडेट” पर क्लिक करें
- कन्फर्मेशन मैसेज
- “योर पेन आधार लिंक रिक्वेस्ट सेंड” का मैसेज आएगा
- 48 घंटे में लिंकिंग पूरी हो जाएगी (आमतौर पर 1-2 घंटे में)
विधि 2: ई-फाइलिंग पोर्टल पर (लॉगिन के बाद)
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉग-इन करें
- डैशबोर्ड पर प्रोफ़ाइल सेक्शन में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें
- या पर्सनल डिटेल्स सेक्शन में जाएं
- आधार लिंकिंग फॉर्म भरें
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट करें
डेडलाइन के बाद पैन-आधार लिंकिंग (₹1000 जुर्माने के साथ)
अगर आप डेडलाइन के बाद लिंकिंग कर रहे हैं, तो ₹1000 का जुर्माना भरना होगा:
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- ई-पे टैक्स सेक्शन पर जाएं
- पैन और मोबाइल वेरिफिकेशन
- अपना पैन दर्ज करें
- ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें
- जुर्माना भुगतान
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, “Proceed” बटन पर क्लिक करें
- असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 “as other Receipts (500)” चुनें
- “Others” के अंतर्गत ₹1000 की राशि का भुगतान करें
- भुगतान के बाद लिंकिंग
- भुगतान के बाद, ऊपर बताए गए स्टेप्स से लिंकिंग प्रोसेस पूरा करें
पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
- इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं
- “लिंक आधार स्टेटस” विकल्प पर क्लिक करें
- विवरण दर्ज करें
- अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें
- स्टेटस चेक करें
- “लिंक आधार स्टेटस” पर क्लिक करें
- अगर लिंक हो गया है, तो आपको पैन के पहले और आखिरी दो अंक और आधार के पहले और आखिरी दो अंक के साथ कन्फर्मेशन मैसेज दिखेगा
FAQs: आधार-पैन लिंकिंग
1. क्या जुर्माना भरने के बाद भी लिंकिंग जरूरी है?
हां, ₹1000 का जुर्माना भरने के बाद भी आपको पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है।
2. लिंकिंग में कितना समय लगता है?
आधिकारिक तौर पर 48 घंटे, लेकिन अक्सर 1-2 घंटे में ही प्रोसेस पूरा हो जाता है।
3. अगर नाम या जन्मतिथि में अंतर है तो क्या करें?
छोटे अंतर (जैसे स्पेलिंग में मामूली फर्क) स्वीकार्य हैं, लेकिन बड़े अंतर होने पर आधार या पैन अपडेट करवाना होगा।
4. क्या बिना लिंकिंग के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा?
हां, बिना लिंकिंग के पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और टैक्स फाइलिंग में समस्याएं आ सकती हैं।
5. क्या NRI को भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी है?
हां, NRI जिनके पास पैन और आधार दोनों हैं, उन्हें भी लिंक करना जरूरी है।
निष्कर्ष
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य है और इसे न करने पर ₹1000 का जुर्माना लग सकता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन आसानी से की जा सकती है और आमतौर पर 1-2 घंटे में पूरी हो जाती है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे पूरा करें ताकि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय न हो और आपको वित्तीय लेनदेन में परेशानी न हो।
Disclaimer: यह जानकारी 2 मई 2025 तक के आयकर विभाग के नियमों और आधिकारिक वेबसाइट पर आधारित है। नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।